आपदा प्रबंधन की बैठक में लिया गया फैसला, सरकारी और निजी संस्थान 50 प्रतिशत क्षमता के साथ ही खुलेंगे
रांची: राज्य में कोरोना संक्रमण को देखते हुए राज्य सरकार ने कई बड़े निर्णय लिए हैं. सरकार ने जीवन एवं जीविका दोनों का ख्याल रखते हुए कई तरह की पाबंदियां तो कई तरह की छूट भी दी है. सरकार ने अगले आदेश तक के लिए राज्य के सभी स्टेडियम, पार्क, जू, पर्यटक स्थल, शैक्षणिक संस्थान, कोचिंग सेंटर को बंद कर दिया गया है. बार-दारू दुकान, रेस्टूरेंट और दवा दुकानों को छोड़कर अन्य भी व्यापारिक प्रतिष्ठान रात आठ बजे के बाद बंद रहेंगे.
बैठक में तय किया गया कि प्रशासनिक कार्य 50 प्रतिशत क्षमता के अनुसार काम कर सकेंगे. इसके साथ ही मॉल, रेस्टूरेंट, मैरिज हॉल अपने 50 प्रतिशत क्षमता या फिर सौ की संख्या पर चला सकते हैं. नाईट कर्फ्यू पर निर्णय नहीं हुआ है. शादी विवाह एवं अंत्येष्टी, श्राद्ध क्रम में क्षमता 50 प्रतिशत कर दिया गया है. यानि की शादी विवाह की क्षमता 100 कर दिया गया है. यह निर्णय मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई आपदा प्रबंधन प्राधिकार की हुई बैठक में लिया गया.
राज्य में अफरा-तफरी का महौल न बने, यह अधिकारी सुनिश्चित करें : सीएम
बैठक में मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि राज्य में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए सभी अनिवार्य स्वास्थ्य सेवाओं को प्राथमिकता के साथ दुरुस्त करें. मुख्यमंत्री ने कहा कि स्थिति को मद्देनजर रखते हुए राज्य के सभी जिलों को अलर्ट मोड में रखा जाए. कोरोना जांच की संख्या में हर हाल में वृद्धि हो, अधिकारी यह सुनिश्चित करें. सभी कोविड केयर अस्पतालों में ऑक्सीजनयुक्त बेड, आईसीयू बेड, नॉर्मल बेड, अनिवार्य दवाएं इत्यादि व्यवस्थाओं को चुस्त-दुरुस्त रखें. सभी भीड़ वाले क्षेत्रों में कोविड-19 अनुकूल व्यवहारों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करवाने का निर्देश मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को दिया. बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में अफरा-तफरी का माहौल न बने इस निमित्त मैकेनिज्म डेवलप करें. अधिकारी राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में स्थापित मेडिकल ऑक्सीजन प्लांटों का निरीक्षण करें तथा मेडिकल ऑक्सीजन की कमी न हो, इसकी तैयारी रखें. मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि कोरोना टेस्ट सैंपल का बैकलॉग न बढ़े यह सुनिश्चित करें. विभाग सैंपल कलेक्शन के लिए एसओपी जारी करें. बैठक में आपदा प्रबंधन विभाग के मंत्री बन्ना गुप्ता ने भी राज्य में कोरोना संक्रमण के प्रसार के रोकथाम एवं व्यवस्थाओं के संबंध में कई महत्वपूर्ण सुझाव रखे.
बैठक में आपदा प्रबंधन विभाग के मंत्री बन्ना गुप्ता , मुख्य सचिव सुखदेव सिंह, अपर मुख्य सचिव-सह-प्रधान सचिव स्वास्थ्य विभाग अरुण कुमार सिंह, प्रधान सचिव वित्त विभाग अजय कुमार सिंह, मुख्यमंत्री के सचिव विनय कुमार चौबे, कृषि सचिव अबू बकर सिद्दीकी, अभियान निदेशक एनएचएम रमेश घोलप, झारखंड एड्स
कंट्रोल सोसायटी के प्रोजेक्ट डायरेक्टर भुवनेश प्रताप सिंह सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे.
ये पाबंदियां रहेंगी:
- सभी पार्क, स्विमिंग पूल, जिम, चिड़ियाघर, पर्यटन स्थल, खेल स्टेडियम 15 जनवरी तक पूर्णत: बंद रहेंगे.
- स्कूल, कॉलेज, कोचिंग इंस्टीट्यूट 15 जनवरी 2022 तक बंद रहेंगे परंतु इन संस्थानों में 50% क्षमता के साथ प्रशासनिक कार्य होंगे.
- आगामी 15 जनवरी 2022 तक सिनेमाहॉल, रेस्टोरेंट, बार एवं शॉपिंग मॉल 50% क्षमता के साथ खुलेंगे.
- रेस्टोरेंट, बार एवं दवा दुकानें अपने नॉर्मल समय पर बंद होंगे बाकी सभी दुकाने रात्रि 8 बजे तक ही खुली रहेंगी.
- आउटडोर आयोजन में अधिकतम एक सौ लोग शामिल हो सकेंगे.
इनडोर आयोजनों में कुल क्षमता का 50% या 100 दोनों में से जो कम हो, क्षमता के साथ आयोजन हो सकेंगे.
- सरकारी एवं निजी संस्थानों के कार्यालय 50% क्षमता के साथ खुले रहेंगे. बायोमेट्रिक अटेंडेंस पर प्रतिबंध रहेगा.