सरकार के मुख्य सचिव, स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, झारखंड सरकार, रांची के पत्रांक- 62 (13), दिनांक 16-03-2020 द्वारा प्रसारित आदेश में निदेशित किया गया है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा कोरोना वायरस के संक्रमण को एक वैश्विक महामारी घोषित किया गया है।
वर्तमान में झारखंड राज्य में कोरोना वायरस के संक्रमण से होने वाली बीमारी कोविड-19 से प्रभावित देशों ( यथा – चीन राष्ट्र, दक्षिण कोरिया, इटली, वियतनाम, जापान, मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, थाईलैंड, हांगकांग, नेपाल आदि) से आए हुए यात्रियों के स्वास्थ्य की सतत् निगरानी करते हुए इन यात्रियों को 14 दिनों तक संबंधित अस्पताल में Quarantine किया जाना है। यदि इस दौरान किसी व्यक्ति में बीमारी के कोई लक्षण नजर आते हैं, तो उनकी लैब में जांच करते हुए उनका उपचार किया जाना अत्यंत आवश्यक है।
जिससे कि इस बीमारी के संक्रमण के फैलाव को रोका जा सके। इस महामारी की गंभीरता को देखते हुए Epidemic Disease ACT , 1897 के आलोक में राज्य सरकार के द्वारा अधिसूचना संख्या- 61(13) दिनांक 16-03-2020 के द्वारा The Jharkhand State Epidemic Disease (COVID-19) Regulation, 2020 जारी कर दिया गया है। साथ ही जिला दंडाधिकारी-सह-उपायुक्त, गोड्डा के द्वारा भी इस दिशा में जिला आदेश निर्गत की गई है ।संपूर्ण जिला अंतर्गत आदेश ज्ञापांक- 278/गो0, दिनांक 19-03-2020 के द्वारा सभी संबंधित पदाधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई हेतु निदेशित है।
उक्त के संबंध में सरकार एवं जिला दंडाधिकारी, गोड्डा के द्वारा दिशा-निर्देश सुनिश्चित कराने हेतु गोड्डा अनुमंडल क्षेत्र अंतर्गत The Jharkhand State Epidemic Disease (COVID-19) Regulation, 2020 के अंतर्गत ऐतिहातन संजय पी0एम0 कुजूर, अनुमंडल दंडाधिकारी गोड्डा द्वारा दण्ड प्रक्रिया सहिता के तहत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए स्थिति से पूर्णतः संतुष्टि उपरांत धारा 144 द0प्र0स0 के तहत निम्नांकित शर्तों के अनुसार आदेश निर्गत की तिथि से दिनांक – 14-04-2020 तक सशर्त निषेधाज्ञा लागू किया जाता है:-
1. पांच या पांच से अधिक व्यक्ति एक स्थान पर एकत्रित नहीं होंगे और न ही नाजायज मजमा लगाएंगे।
2. गोड्डा अनुमंडल क्षेत्र अंतर्गत किसी भी प्रकार के खेलकूद से संबंधित सभी आयोजन/ सांस्कृतिक महोत्सव/ धार्मिक महोत्सव/ सरकारी भवनों/ प्राइवेट सभागार/ अधिवेशन भवन/ धर्मशाला में दिनांक- 14-04-2020 तक आरक्षण को तत्काल प्रभाव से रद्द करने का आदेश दिया जाता है एवं उक्त अवधि में किसी भी प्रकार का पूर्ण आरक्षण की अनुमति नहीं होगी। यदि पूर्व से कोई भी अनुज्ञप्ति सक्षम प्राधिकार के द्वारा निर्गत की गई है तो दिनांक 14-04-2020 तक के लिए उक्त आदेश को रद्द किया जाता है।
3. गोड्डा अनुमंडल क्षेत्र अंतर्गत अवस्थित सभी भीड़ वाले पर्यटक स्थल/ सरकारी पार्क/ जैविक उद्यान/ इकोपार्क / बायोडायवर्सिटी पार्क आदि को तत्काल प्रभाव से दिनांक- 14-04-2020 तक बंद करने का आदेश दिया जाता है।
4. गोड्डा अनुमंडल क्षेत्र अंतर्गत अवस्थित सभी सिनेमा हॉल/ मल्टीप्लेक्स/ क्लबों के तरनताल/ व्यायामशालाएं आदि को तत्काल प्रभाव से दिनांक- 14-04-2020 तक बंद करने का आदेश दिया जाता है।
5. गोड्डा अनुमंडल क्षेत्र अंतर्गत सभी प्रकार के कार्यक्रम जहां पांच या पांच से अधिक व्यक्तियों की उपस्थिति (समावेश) होने की संभावना हो तो उक्त कार्यक्रम/ आयोजन की अनुमति नहीं होगी।
6. गोड्डा अनुमंडल क्षेत्र अंतर्गत अवस्थित सभी सरकारी शिक्षण संस्थान एवं गैर सरकारी शिक्षण संस्थान/ महाविद्यालय/ विश्वविद्यालय/ कोचिंग संस्थान को तत्काल प्रभाव से दिनांक- 14-04-2020 तक बंद किया जाता है। किसी भी प्रकार का सरकार के द्वारा निर्धारित परीक्षा का आयोजन किया जाना हो तो इसके पूर्व कक्षों की उचित साफ-सफाई तथा बैंच एवं कुर्सी को उचित तरीके से “डिस्इन्फेक्टेड” करने की व्यवस्था शिक्षण संस्थान के द्वारा कराना आवश्यक है।
7. अंतर्राज्य के वाहनों के परिचालन एवं यात्रा करने वाले यात्रियों पर निगरानी रखते हुए सरकार के द्वारा निदेशित जांचोंपरांत अपने गंतव्य तक जाने की अनुमति होगी।
वर्तमान आदेश निर्गत तिथि के उपरांत The Jharkhand State Epidemic Disease (COVID-19) Regulation, 2020 के अंतर्गत सरकार के द्वारा इस संबंध में दिशा निर्देश जारी की जाती है तो उक्त आदेश में वर्णित सभी अवयवों को समाहित मानी जाएगी।