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क्या खुलेंगे क्या रहेंगे बंद, कैसे करना है लॉकडाउन का पालन यहां है पूरे नियम ।

गोड्डा उपायुक्त किरण पासी के द्वारा जानकारी दी गई कि भारत में कोरोना वायरस (कोविड-19) के संभाव्य प्रसार को देखते हुए गृह मंत्रालय भारत सरकार नई दिल्ली के आदेश संख्या 40-3/2020 -DM-1(A) दिनांक – 24 03.2020 एवं आदेश संख्या – 40 -3-2020-DM-1(A) दिनांक -15.04.2020 के द्वारा पूरे देश में कोरोना वायरस कोविड-19 के प्रादुर्भाव को रोकने हेतु 3 मई 2020 तक पूर्णतया तालाबंदी (लॉक डाउन -2.0) की घोषणा एवं संशोधित दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं ।

उक्त के आलोक में निम्न सेवाएं खुली रहेंगी ।

दिशा निर्देशों में समय-समय पर गृह मंत्रालय ,भारत सरकार के संशोधित आदेश के तहत सख्त अनुपालन के आधार पर विभिन्न सेवाओं में सीमित छूट गोड्डा जिले में दी जा रही है ।

ग्रामीण क्षेत्र

1. मार्केट एवं मार्केट कंपलेक्स को छोड़कर सभी दुकानें खुलेगी
( मार्केट /मार्केट कंपलेक्स का मतलब जहां दुकानें लगातार अथवा एक छत के नीचे है)
2. ग्रामीण क्षेत्रों में शॉपिंग मॉल नहीं खुलेगी।

शहरी क्षेत्र

1. गोड्डा शहरी क्षेत्र के अंतर्गत कारगिल चौक से चारों ओर——

● भागलपुर रोड मे रामनगर तक
● पीरपैंती रोड में दुमुँही चौक तक
● दुमका रोड में गोड्डा कॉलेज तक
● पाकुड़ रोड में पथरा चौक तक
● पोस्ट ऑफिस रोड में सिमरा तरी पुल तक
उपरोक्त मार्ग में अवस्थित सभी दुकानें बंद रहेंगी सिर्फ आवश्यक सेवाओं की दुकानें खुली रहेंगी।
● मुहल्ला के अंदर के चित्र जो मार्केट एवं मार्केट कंपलेक्स का हिस्सा नहीं है उन दुकानों को खोला जा सकता है उन्हें सोशल डिस्टेंसिंग एवं स्वच्छता सफाई का नियम पालन करना तथा मास्क पहनना अनिवार्य होगा।

अगर इंसिडेंट कमांडर को लगता है कि दुकानों पर कोविड-19 से बचाव में संबंधित दिशा-निर्देश का समुचित पालन नहीं हो रहा है तो उन दुकानों को बंद कर दिया जाएगा।

2. महागामा शहरी क्षेत्र:—-

● डुमरिया हॉट से केंचुआ चौक
● बसुआ चौक से दुर्गा मंडप
● दुर्गा मंडप से महागामा बाजार
● गंगासागर से बटेश्वर सिंह चौक
● हॉस्पिटल रोड महागामा
उपरोक्त मार्ग में अवस्थित सभी दुकानें बंद रहेंगी सिर्फ आवश्यक सेवाओं की दुकानें खुली रहेंगी।

आवश्यक सेवाएं/ कृषि बागवानी /जनोपयोगी सेवाएं

★किराना दुकान
★दवाई दुकान
★ दूध एवं अन्य दूध उत्पाद की दुकानें
★ मीट/ मुर्गा /मछली
★ फल सब्जी
★ पशु चारा
★ कीटनाशक दवा, बीज, खाद कृषि उपकरण इत्यादि
★ पंखा की दुकान ( मरम्मति सहित)
★ स्पेयर पार्ट्स
★ मोबाइल फोन रिचार्ज की दुकान

गृह मंत्रालय की उक्त आदेश द्वारा अनुमान्य अन्य अतिरिक्त गतिविधियों की सूची निम्नवत है :

1. सभी स्वास्थ्य सेवाएं (आयुष सहित)क्रियाशील रहेंगी यथा:—
◆ अस्पताल ,नर्सिंग होम, क्लीनिक्स , टेलीमेडिसिन सुविधाएं
◆ डिस्पेंसरीज ,केमिस्ट ,फार्मेसीज, जन औषधि केंद्र और मेडिकल उपकरण की दुकानों सहित सभी प्रकार की दवा की दुकानें।
◆ चिकित्सा प्रयोगशालाएं और संग्रह केंद्र।
◆ फार्मास्युटिकल और मेडिकल रिसर्च लैब्स कोविड-19 से संबंधित अनुसंधान करने वाली संस्थान।
◆ पशु चिकित्सा अस्पताल, औषधालय ,क्लिनिक, पैथोलॉजी, लैब ,वैक्सीन ,और दवा की बिक्री और आपूर्ति।
◆ प्राधिकृत निजी प्रतिष्ठान ,जो आवश्यक सेवाओं की व्यवस्था की सहभागी हो कोविड-19 की रोकथाम के लिए प्रयास करते हैं जिसमें होम केयर प्रोवाइडर, डायग्नोस्टिक्स ,अस्पतालों में आपूर्ति करने वाली फर्म शामिल है।
◆ दवाओं फार्मास्युटिकल, चिकित्सा उपकरणों, चिकित्सा ऑक्सीजन कि विनिर्माण इकाइयां ,उनके पैकेजिंग सामग्री, कच्चे माल और मध्यवर्ती सामग्री का उत्पादन ।
◆ चिकित्सा/ स्वास्थ्य संबंधी बुनियादी ढांचे का निर्माण जिसमें एंबुलेंस भी शामिल है।
◆ आवागमन (राज्य के अंदर और राज्यों के मध्य ,वायुयान सहित ) — सभी चिकित्सा और पशु चिकित्सा कर्मियों ,वैज्ञानिकों नसों ,पैरामेडिकल स्टाफ, लैब टेक्नीशियन ,मीड वाइफस व अन्य अस्पताल सहायता सेवाएं जिनमें एंबुलेंस भी शामिल है।

उपायुक्त के द्वारा बताया गया कि कृषि एवं संबंधित गतिविधियां, मत्स्य पालन, वृक्षारोपण, पशुपालन,
वित्तीय क्षेत्र मे( बैंक संबंधी कार्य)
सामाजिक क्षेत्र,( पेंशन संबंधी एवं अन्य कार्य)
ऑनलाइन शिक्षा एवं दूरस्थ शिक्षा, मनरेगा के अंतर्गत कार्यों को अनुमति, सार्वजनिक उपयोगिता के क्षेत्र में( जैसे तेल एवं प्राकृतिक गैस, उर्जा क्षेत्र, डाक सेवा, दूरसंचार एवं इंटरनेट सेवा पेयजल स्वच्छता एवं कूड़ा दान प्रबंधन आदि का संचालन
सभी क्रियाशील रहेंगी।
माल एवं वस्तुओं के यातायात तथा उनके लोडिंग अनलोडिंग की अनुमति निम्नवत रहेगी।
मालवाहक यातायात ,माल एवं पार्सल रेलगाड़ी ,हवाई यातायात समुद्री बंदरगाहों एवं जल मार्गों की माध्यम से मालवाहक पोतों का यातायात आदि जिसमें आवश्यक वस्तुओं जैसे पेट्रोलियम पदार्थ रसोई गैस खाध पदार्थ चिकित्सा सामग्री की आपूर्ति निहित है का परिचालन एवं संचालन होगा।
उपायुक्त द्वारा बताया गया कि आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति निम्नवत एवं अनुमान्य रहेंगी जिसके अंतर्गत छोटे स्टोर, थोक एवं फुटकर विक्रेता ,ई-कॉमर्स कंपनियां ,फल ,सब्जी, दूध एवं अन्य डेहरी प्रोडक्ट, मीट ,मुर्गा मछली की दुकानें पशुओं के चारे, आदि की दुकानें के संचालन एवं आवश्यक वस्तुओं की होम डिलीवरी ,की अनुमति कड़ाई से सोशल डिस्टेंस रखते हुए अनुपालन करेंगे।
जिले में वाणिज्य एवं निजी क्षेत्र के प्रतिष्ठान क्रियाशील रहेंगे जिसके अंतर्गत प्रिंट मीडिया एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ,प्रसारण डीटीएच ,केबल ,आईटी सुविधाएं निजी कंपनियां ऑपरेटर द्वारा प्रयोग में लाए जाने वाले वाहन आवश्यक अनुमति के द्वारा प्रयोग में लाए जा सकते हैं कुरियर सुविधाए, क्वॉरेंटाइन सुविधा के लिए चिन्हित उपयोग में लाए गए स्थल, स्व नियोजित व्यक्तियों यथा इलेक्ट्रीशियन ,आईटी रिपेयर्स , प्लंबर्स , मोटर मैकेनिक एवं बढ़ई।

●औद्योगिक प्रतिष्ठान सरकारी एवं निजी प्रतिष्ठान,
● निर्माण से संबंधित निम्न गतिविधियां अनुमान्य की जाएगी
जिसके अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में नगर पालिका व नगर निगम के क्षेत्रों के बाहर पथ निर्माण, सिंचाई परियोजना ,भवन तथा लघु एवं मध्यम उद्योग समेत समस्त प्रकार की औद्योगिक परियोजनाओं तथा औद्योगिक परिसंपत्तियों आधारित सभी प्रकार की परियोजनाएं है।

■ व्यक्तियों की आवागमन की अनुमति निम्न प्रकार प्रकरणों में दी जाय:-

1. निजी वाहनों के आवश्यक वस्तुओं के परिचालन/ आपातकालीन सेवाओं के लिए परिचालन की यथा चिकित्सीयकीय व पशु सेवाओं को सम्मिलित करते हुए अनुमति प्रदान की जाएगी तथा चार पहिया वाहनों के प्रकरण में ड्राइवर के अतिरिक्त पीछे की सीट पर मात्र एक ही व्यक्ति के लिए तथा दो पहिया वाहन के प्रकरण में केवल वाहन चालक के लिए अनुमति होगी।
■ राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश स्थानीय प्राधिकार के निर्देशानुसार छूट दी गई श्रेणियों में सभी व्यक्तियों को कार्यस्थल पर जाने और वापस आने की अनुमति होगी।
■ भारत सरकार के कार्यालय तथा इनके स्वायत्त /अधीनस्थ कार्यालय खुले रहेंगे।
■ राज्य सरकार /स्वायत्त संस्थाएं व स्थानीय निकाय भी खुले रहेंगे।
उपायुक्त द्वारा बताया गया कि लॉक डाउन के दिशा निर्देशों के उल्लंघन करने पर किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 (डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005) की धारा 51 से 60 तथा भा0दं0सं0 की धारा 188 तथा अन्य विधिक प्रावधानों के अंतर्गत कार्यवाही की जाएगी।

2020-04-26

About मैं हूँ गोड्डा

MAIHUGODDA The channel is an emerging news channel in the Godda district with its large viewership with factual news on social media. This channel is run by a team staffed by several reporters. The founder of this channel There is Raghav Mishra who has established this channel in his district. The aim of the channel is to become the voice of the people of Godda district, which has been raised from bottom to top. maihugodda.com is a next generation multi-style content, multimedia and multi-platform digital media venture. Its twin objectives are to reimagine journalism and disrupt news stereotypes. It currently mass follwer in Santhal Pargana Jharkhand aria and Godda Dist. Its about Knowledge, not Information; Process, not Product. Its new-age journalism.

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