रांची: मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को बड़ी राहत मिली है. खनन लीज पट्टा और शेल कंपनियों से जुड़ी याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट में चल रही कार्रवाई पर सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल रोक लगा दिया है. इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने एसएलपी पर फैसला सुरक्षित रख लिया है. बता दें कि पिछली सुनवाई के दौरान पीआईएल के प्रार्थी शिव शंकर शर्मा के द्वारा डिस्चार्ज याचिका दाखिल कर अदालत को बताया गया था कि उनके वकील पुलिस हिरासत में हैं. जिसके बाद अदालत ने मौखिक रूप से इस मामले से जुड़े सभी पक्षों को यथा स्थिति बनाए रखने का निर्देश दिया था. जिससे झारखंड की सीएम हेमंत सोरेन को बड़ी राहत मिली थी.
झारखंड सरकार और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की ओर से सुप्रीम कोर्ट में अलग-अलग याचिका दायर की गई है. सुप्रीम कोर्ट में दोनों याचिकाओं में हाईकोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी गई है. जिसमें खनन के पट्टे देने में कथित अनियमितताओं का हवाला देते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खिलाफ जांच कराने का आग्रह किया गया है. जिसे झारखंड हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ ने स्वीकार कर सुनवाई कर रही है.
Source – News 11