गोड्डा/प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सत्यप्रकाश श्रीवास्तव ने महागामा थाना कांड संख्या 118/21, भारतीय दंड विधान की धारा 406, 420, 467, 468,471 तथा 120 बी के अभियुक्त नीरज कुमार जायसवाल एवं सुमित कुमार की जमानत याचिका को खारिज कर दिया।
सूचक गोपाल प्रसाद भगत ने थाना में आवेदन देकर बेलटिकरी(महागामा) निवासी नामजद अभियुक्तों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई थी। दर्ज प्राथमिकी में आरोप लगाया गया है कि अभियुक्तों ने मानव सेवा बैंक खोलकर अधिक लाभ देने का प्रलोभन देकर दो लाख पांच हजार पांच सौ पचास रुपए लेकर जमा करा लिया।
समय पूरा होने पर जब राशि की मांग की गई तो अभियुक्तों द्वारा गाली गलौज करते हुए मारपीट पर उतारू हो जाते थे तथा जान से मारने की धमकी देते थे। इन लोगों ने ब्रांच भी बंद कर दिया है। दर्ज प्राथमिकी में कहा गया था कि ऐसा लगता है कि षड्यंत्र रच कर पैसा गबन कर लिया गया है। महागामा थाना प्रभारी द्वारा मामला दर्ज कर आरोपी को जेल भेजा गया।
हत्या आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज:
वहीं एक अन्य मामले में मुफस्सिल थाना कांड संख्या 09/20, भारतीय दंड विधान की धारा 302/34 के तहत अभियुक्त सुधीर मरांडी एवं सुजीत मरांडी की जमानत याचिका को खारिज कर दिया गया।