जारी आदेश का उल्लंघन करने वाले के विरुद्ध सुसंगत धाराओं के तहत होगी कार्रवाई।
नोवेल कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने हेतु जनहित एवं स्वास्थ्य हित को देखते हुए गोड्डा अनुमंडल क्षेत्र में 30 जून 2020 तक धारा 144 लागू रहेगा। अनुमंडल पदाधिकारी गोड्डा संजय पीएम कुजूर द्वारा 30 जून 2020 तक धारा 144 लागू कर दिया गया है।
अनुमंडल दंडाधिकारियों द्वारा लागू किया गया निर्देश ।
◆ 5 व्यक्ति या उससे अधिक व्यक्तियों का जमावड़ा पूर्णतया निषेध रहेगा। इस अवधि में कोई भी व्यक्ति न भीड़ लगाएं और न ही किसी भीड़ का हिस्सा बनेंगे।
◆ आवश्यक कार्यों को छोड़कर रात्रि 09 बजे से प्रातः 05 बजे तक आम जनों के आवागमण को पूर्णतः प्रतिबंधित किया गया है।
◆ सभी विद्यालय/महाविद्यालय/शैक्षणिक संस्थान/प्रशिक्षण/कोचिंग संस्थान बन्द रहेंगे। ऑनलाईन डिस्टेंस अध्ययन किया जा सकता है।
◆ सभी सिनेमा हॉल/मनोरंजन पार्क/थियेटर/सभागार या इस तरह के स्थलो को प्रतिबंधित किया गया है।
◆ किसी भी प्रकार का जुलूस/मेला/जलसा के आयोजन पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा।
◆ अनावश्यक रूप से सड़क पर मटर गश्ती नहीं करेंगे।
◆ सभी सामाजिक/राजनीतिक/धार्मिक आयोजनो को प्रतिबंधित किया गया है।
◆ 10 वर्ष से कम आयु वर्ग के बच्चों एवं 65 वर्ष एवं उपर आयु वर्ग के व्यक्तियों एवं गर्भवती महिलाऐ को घर पर रहने की सलाह दी गयी है। आवश्यक कार्य एवं चिकित्सा उदेश्य को छोड़कर बाहर नहीं निकलेंगे।
◆ सभी होटल/रेस्टोरेंट/अन्य सेवा संस्थान बन्द रहेंगे (घरेलु स्वास्थ्य/पुलिस/सरकारी सेवको/स्वास्थ्य कर्मियों/फंसे हुए व्यक्तियों/पर्यटकों सहित/क्वारंटीन केन्द्र एवं चालु बस डिपो में अवस्थित कैंटीन इत्यादि एवं जो इस तरह के सेवा प्रदाता हैं को छोड़कर और होटल/रेस्टोरेन्ट से भोजन की होम डिलिवरी किया जा सकता।
◆ सभी धार्मिक स्थल दर्शनाथियों के लिए पूर्णतः बन्द रहेंगे।
◆ कोई भी व्यक्ति COVID-19 से संबंधित किसी तरह का अफवाह नहीं फैलायेगा और न ही अफवाह फैलाने के लिए किसी को प्रोत्साहित करेगें।
◆ सभी बैंक शाखा प्रबंधकों को निदेशित किया गया है कि राशि जमा/निकासी के दौरान ग्राहकों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन सुनिश्चित करेंगे।
◆ सार्वजनिक स्थलों/कार्य स्थलों एवं परिवहन के समय फेस कवर का उपयोग अनिवार्य है।
◆ कार्य स्थल के प्रवेश एवं निकास स्थल पर बिना छुवे (Touch Free) थर्मल स्कैनिंग/हैण्ड वाश/सेनिटाईजर की उपलब्धता सुनिश्चित करेंगे।
उल्लंघन करने वाले पर होगी दंडनीय कार्रवाई ।
●झारखण्ड सरकार द्वारा निम्नलिखित निर्णय कंटेनमेंट जोन के बाहर लिया गया है:-
◆मोबाईल/घड़ी/इलेक्ट्रॉनिक कन्ज्यूमर जैसे- TV, IT संबंधित उत्पाद जैसे- कम्प्युटर और इलेक्ट्रीकल उत्पाद जैसे और रेफ्रिजरेटर/एयर कन्डीश्नर/एयर कूलर इत्यादि से संबंधित सर्विस सेंटर की दुकाने नगर निगम क्षेत्र के अन्दर खुलेंगे।
विदित हो कि गोड्डा एवं महागामा अनुमंडल क्षेत्र में अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा पूर्व में 31 मई 2020 तक धारा 144 लागू किया गया था। परंतु देश में लॉकडाउन की अवधि बढ़ने एवं राज्य सरकार के निर्णय के आलोक में संक्रमण के रोकथाम हेतु जनहित एवं स्वास्थ्य हित को देखते हुए इसे बढ़ाकर 30 जून 2020 तक के लिए लागू कर दिया गया है। यह ओदश 01 जून 2020 से 30 जून 2020 तक प्रभावी रहेगा।
अनुमंडल पदाधिकारी ने जारी निर्देश में कहा है कि इस निर्देश का उलंघन करने वालों पर सुसंगत धाराओं के साथ दंडनीय कार्रवाई की जाएगी ।