झारखंड में स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के तहत लगाया गया लॉकडाउन 27 मई तक बढ़ा दिया गया है। झारखंड सरकार ने इससे संबंधित आदेश जारी किया है। जानकारी के मुताबिक 16 मई से राज्य में सख्ती की जायेगी। पिछले दो लॉकडाउन के मुकाबले इस बार प्रदेश में सख्ती बढ़ाई जायेगी।
केवल 11 लोगों को ही शादी में इजाजत
झारखंड सरकार द्वारा स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के बारे में जारी की गई नई गाइडलाइन के मुताबिक शादियों में केवल 11 लोगों को ही शामिल होने की इजाजत होगी। अंतर्राज्यीय और अंतर जिला बस परिचालन की इजाजत नहीं होगी। निजी वाहन से कहीं जाना हो तो उसके लिए पास लेना होगा। किसी दूसरे प्रदेश से आने वाले नागरिकों को अनिवार्य रूप से कोरोना की जांच करवानी होगी।
अनिवार्य सेवा के अलावा बाकी दुकानें बंद
स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह को लेकर पहले से जारी गाइडलाइन के मुताबिक अनिवार्य सेवा के अलावा बाकी सभी दुकान और प्रतिष्ठान को बंद रखने का आदेश जारी किया गया था। दुकानें केवल 2 बजे तक खुली रखी जायेंगी। 3 बजे के बाद लोगों की आवाजाही पर प्रतिबंध लगाया गया है। सार्वजनिक स्थान पर बिना मास्क पकड़े जाने पर जुर्माना वसूलने का निर्दश दिया गया है। जो भी यात्री या श्रमिक किसी दूसरे प्रदेश से आते हैं उनकी कोरोना जांच होगी। क्वारंटीन रहना होगा।
कोरोना रोकथाम के लिए जरूरी लॉकडाउन
गौरतलब है कि झारखंड में कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर के बीच 22 मई को स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के तहत लॉकडाउन लगाया गया था। ये 29 मई तक के लिए था। 29 मई को इसकी अवधि 6 मई तक के लिए बढ़ाई गयी और फिर इसे 13 मई तक बढ़ाया गया। अब स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह में और सख्ती बरती गयी है। इसकी अवधि 27 मई तक के लिए होगी। रोकथाम के लिए ये जरूरी है।