सरकारी भवनों पर लगा बैनर तो दर्ज होगा केस
निजी घरों पर पोस्टर बैनर लगाने के लिए लेना होगा परमिशन
नगर निकाय चुनाव को लेकर बुधवार को चुनाव चिन्ह वितरण के बाद अध्यक्ष, उपाध्यक्ष व वार्ड के प्रत्याशियों को चुनाव से संबंधित प्रशिक्षण दिया गया। जिसमें आदर्श आचार संहिता का पाठ भी पढ़ाया गया। समाहरणाल के सभागार में प्रत्याशियों को प्रशिक्षण दिया गया।जिसमें पर्यवेक्षक के रूप में इन्द्रदेव भगत मौजूद थे।
उन्होंने इस मौके पर कहा कि जानकारी के अभाव में लोग आचार संहिता का उल्लंघन कर लेते हैं। इसके लिए चुनाव आयोग द्वारा सभी अभ्यर्थियों को एक एक पुस्तक उपलब्ध कराई जाती है । ताकि अभ्यर्थी उसका अध्ययन कर आचार संहिता का पालन कर सके । उन्होंने कहा कि झंडा बैनर पोस्टर आदि का प्रयोग सरकारी इमारतों या सरकारी स्थलों पर नहीं की जानी चाहिए। यह आचार संहिता उल्लंघन का मामला होता है। इसके अलावा उन्होंने दिए गए गाइडलाइन के अनुरूप प्रचार-प्रसार करने की बात कही ।
उन्होंने लेखा संधारण को भी स्पष्ट रूप से किए जाने के बारे में बताया। कहा कि अभ्यर्थियों द्वारा व्यय किए जाने वाले सारे ब्योरे रोजाना संधारण किया जाना चाहिए। ब्यौरे की जांच कभी भी की जा सकती है । उन्होंने कहा कि खर्च किए जाने वाले राशि के साथ बिल व प्राप्ति रशीद का भी संधारण करना अनिवार्य है ।
इसके पूर्व अध्यक्ष पद के लिए निर्वाची पदाधिकारी अनिल तिर्की ने अभ्यर्थियों को चुनाव में प्रयुक्त होने वाले ईवीएम के बैलेट यूनिट एवं कंट्रोल यूनिट के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि अध्यक्ष व उपाध्यक्ष पद के लिए दिए जाने वाले बैलेट व कंट्रोल यूनिट के नंबर अभ्यर्थियों को उपलब्ध करा दिए जाएंगे ।
जो यूनिट जिस बूथ पर दिया जाएगा उसकी सूची अभ्यर्थी के पास होगी ताकि किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी की आशंका नहीं होने पाए। इस अवसर पर जिला उप निर्वाचन पदाधिकारी राजीव कुमार, उपाध्यक्ष पद के निर्वाची पदाधिकारी अरुण एक्का सहित कई कर्मी एवं अध्यक्ष व उपाध्यक्ष पद के प्रत्याशी मौजूद थे।