उपायुक्त सुनील कुमार द्वारा जानकारी दी गई है कि कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए को 31 मार्च तक लाॅक डाउन करने का आदेश राज्य सरकार द्वारा जारी किया गया है। आदेश के मुताबिक लोगों को घरों में ही रहने की सलाह दी जाती हैं। सिर्फ जरूरत की चीजों या सर्विस के लिए घर से कोई भी व्यक्ति बाहर निकल सकते है। इसके साथ ही धारा 144 लागू पूर्ण रूप से लागू रहेगा। सार्वजनिक जगहों पर 5 से ज्यादा लोग इक्ट्ठे नहीं हो सकते है। आदेश का पालन नहीं करने वालों पर दंडात्मक कार्रवाई भी की जाएगी।
■इन सभी पर रहेगी पाबंदियां लागू…
पब्लिक ट्रांसपोर्ट को पूरी तरह से बंद किया गया है। बसें, टैक्सियां और ऑटोरिक्शा या ई रिक्शा का परिचालन नहीं होगा। एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड या स्पेसिफिक रूट जो डायरेक्टर ट्रांसपोर्ट नोटिफाई करेंगे उस पर तय व्हीकल्स ही चलेंगे।
■जरूरत के सामान की ये दुकानें जैसे-फूड शाॅप्स, ग्रोसरी, दूध, ब्रेड, फ्रूट, सब्जियां, डिपार्टमेंटल स्टोर और सुपरमार्केट्स खुले रहेंगे।
■लॉकडाउन प्रक्रिया…
■लॉकडाउन एक एमरजेंसी व्यवस्था है, जो एपिडेमिक या किसी आपदा के वक्त सरकारी तौर पर लागू होती है।
■लॉकडाउन की स्थिति में उस क्षेत्र के लोगों को घरों से निकलने की अनुमति नहीं होती है। जीवन के लिए आवश्यक चीजों के लिए ही बाहर निकलने की अनुमति होती है।
■अगर किसी को दवा या अनाज की जरूरत है तो बाहर जा सकता है।अस्पताल और बैंक के काम के लिए अनुमति मिल सकती है।
■छोटे बच्चों और बुजुर्गों की देखभाल के काम से भी बाहर निकलने की अनुमति मिल सकती है।अस्पताल, दवा दुकानों जैसी आवश्यक सेवाएं जारी रहती हैं।
■सभी प्राइवेट और सरकारी कार्यालय, मॉल्स, दुकानें, फैक्ट्रियां और सार्वजनिक परिवहन बंद रहते हैं। दूध, सब्जी, किराना और दवाओं की दुकान खुली रह सकती है।
■मगर इन दुकानों पर बेवजह भीड़ लगाने का निर्देश नहीं दिया जाता है।