- राज्य सरकार ने पूजा को लेकर दिशा-निर्देशों में बदलाव किया ।
- पहले 7 लोगों के साथ पंडाल के भीतर पूजा करने की अनुमति दी गई थी, इसे बढ़ाकर 15 लोगों की अनुमति दी गई है। यानी अब पंडाल के अंदर कुल 15 लोगों को एक साथ पूजा करने की इजाजत होगी। हालांकि, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा।
- मंत्रोच्चार के लिए लाउडस्पीकर की अनुमति दी गई है। केवल 55 डेसिबल तक लाउडस्पीकर से मंत्रोच्चार किया जा सकेगा। इसके अलावा किसी प्रकार का प्री-रिकॉर्डेड ऑडियो बजाने की अनुमति नहीं होगी।
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