झारखंड में अनलॉक-1’ में घोषित छूट के साथ सख्त नियमों को पालन करना जरूरी होगा. घर से बाहर निकल कर सार्वजनिक परिवहन की सुविधा लेने के दौरान इन नियमों का पालन करना जरूरी है.
तहत ऑटो रिक्शा, ई-रिक्शा, टेम्पो और हाथ रिक्शे को चलाने की छूट दी गई, लेकिन इनके लिए परिचालन के सख्त नियम जारी किए गए हैं. सोमवार को जारी इन नियमों के तहत ऑटो एवं ई रिक्शा में चालक के अलावा सिर्फ दो और हाथ रिक्शे में एक ही सवारी चलेगी और उन्हें सैनेटाइजर रखने के अलावा सभी यात्रियों का विवरण भी रखना होगा.
झारखंड के परिवहन सचिव ने इन व्यावसायिक वाहनों के परिचालन के लिए अलग से शर्तें (एसओपी) जारी किया जिनका अनुपालन करना अनिवार्य होगा.
– अधिसूचना के अनुसार यह सभी वाहन प्रारंभिक स्थल से तय स्थान तक ही सवारी लेंगे ।
– बीच में सवारी नहीं बैठायी जा सकेगी
– एक बार यात्री के उतरने के बाद वाहन चालक को सीट, हैंडल आदि को सैनेटाइज करना होगा.
– वाहन चालक को बैठने वाले सभी यात्रियों का एक रजिस्टर रखना होगा,
– रजिस्टर जिसमें उनका नाम, यात्रा दिनांक, पूरा पता, यात्रा स्थान का विवरण एवं मोबाइल नंबर लिखना होगा
– यात्रियों को आरोग्य सेतु ऐप फोन में रखने और उसे आन रखने को भी कहा गया है.
– सभी यात्रियों को सोशल डिस्टेंसिंग रखनी अनिवार्य होगी
– चालक एवं यात्री को मास्क लगाना अनिवार्य होगा.
– चालक को फेस कवर एवं ग्लब्स भी लगाना अनिवार्य होगा.
धार्मिक स्थल, सैलून, मॉल नहीं खुलेंगे
राज्य में धार्मिक स्थल, सैलून, मॉल खोलने की अभी छूट नहीं दी गई है ।
इन्हें खोलने की पहली छूट दी गई थी
इससे पूर्व सोमवार को राज्य में सरकार ने केंद्रीय गृह मंत्रालय के 30 मई को जारी दिशा निर्देश के मद्देनजर सोमवार को राज्य में मोबाइल फोन, घड़ियों, उपभोक्ता इलेक्ट्रानिक्स, कंप्यूटर्स, बिजली के सामानों आदि के सर्विस सेंटरों, निजी कंपनियों के कॉल सेंटर और शहरी इलाकों में बड़ी मशीनों, जेनरेटरों, आईटी हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, इलेक्ट्रिकल सामानों उपभोक्ता इलेक्ट्रानिक्स के सामानों की दुकानों को चलाने की इजाजत दे दी.