कोरोना महामारी के इस दौर में जहां पूरे देश मे लॉकडाउन लगा हुआ है वहीं राज्य सरकार भी अपने स्तर पर सुरक्षा के तमाम उपाय का प्रयोग कर रहे हैं ।ऐसे दौर में जब कई राज्य सरकार द्वारा अर्थव्यवस्था को सुधार करने के लिए शराब की बिक्री पर छूट दी थी,जिसका परिणाम हजारों की भीड़ दुकानों में देखने को मिली और सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जिय्यां उड़ती तस्वीर सामने आई ।हलांकि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने केंद्र से मिली कई प्रकार की छूट को राज्य में लागू होने नही दिया था ।हलांकि अब जब कोरोना लॉकडाउन के 4 वें चरण में प्रवेश कर रहे हैं तब कुछ छूटों के साथ इसे लागू करने की घोषणा होने वाली है ।फिलहाल इसके गाइडलाइन आनी बांकी है लेकिन इन सबके बीच झारखण्ड में शराब बिक्री को राज्य सरकार इन बिंदु पर विचार कर रही है ।
1.एक मोबाईल संख्या पर 48 घंटे में सिर्फ एक टोकन निर्गत कराया जा सकता है ।
2. टोकन प्राप्त करने के लिए आप अपने पिन कोड एरिया या अन्य क्षेत्र के किसी दुकान एवं क्रय हेतु प्रात:
7 बजे से सायं 7 बजे के बीच किसी एक घंटे के स्लॉट का चयन कर सकते हैं ।3. प्रतिदिन के स्लॉट प्रात: 5 बजे से आवेदन हेतु उपलब्ध होंगे । किसी भी स्लॉट के शुरु होने से पहले उस स्लॉट के लिए आवेदन किया जा सकता है ।4.चयनित स्लॉट में उपलब्धता के आधार पर टोकन निर्गत होगा ।5. यदि आप मोबाइल का उपयोग कर आवेदन कर रहे हैं, तो टोकन आपके मोबाईल पर उपलब्ध हो जाएगा ।साथ ही SMS द्वारा भी सूचित किया जाएगा ।
6. यदि आप डेस्क टॉप कम्प्यूटर का प्रयोग कर रहे हैं, तो आप टोकन का प्रिंट आउट ले कर जा सकते हैं ।
टोकन का विवरण आपके मोबाईल पर भी SMS के माध्यम से उपलब्ध होगा ।
7.टोकन हेतु आवेदन के दौरान आपको किसी एक मान्य पहचान पत्र (वोटर पहचान पत्र, ड्राईविंग लाईसेंस,
आधार , पैन कार्ड) की संख्या दर्ज करानी होगी और इसे टोकन के साथ अनिवार्य रुप से साथ रखना होगा
8. आपको SMS एवं टोकन के द्वारा पास कोड बताया जाएगा। दुकान पर पास कोड बता कर आप डिलिवरी
प्राप्त कर सकते हैं । डिलिवरी पाने के बाद टोकन निष्क्रिय हो जाएगा और इसका पुन: उपयोग नहीं किया
जा सकेगा।