गोड्डा नगर निकाय चुनाव :
चुनाव आयोग के अधिसूचना जारी होने के बाद ही बदला शहर का मिजाज
सोमवार की देर शाम चुनाव आयोग के नॉटिफिकेशन जारी होने के साथ ही शहर का मिजाज भी बदल गया है। शहर के चौक चौराहों पर चुनाव पर चर्चा शुरू हो गयी है।
आचार संहिता का हुआ उल्लंघन तो प्रत्याशी पर दर्ज होगी प्राथमिकी
प्रस्तावित नगर निकाय चुनाव के दौरान निर्धारित किए गए नियमों का उल्लंघन हुआ तो संबंधित प्रत्याशी के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई होगी। प्रशासन आदर्श चुनाव आचार संहिता को लेकर पूरी तरह से सख्ती दिखाएगा। चुनाव के दौरान किसी भी बिंदु पर अगर प्रत्याशी की ओर से नियमों की अवहेलना हुई तो उनके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जरूरत पड़ने पर संबंधित प्रत्याशियों के विरुद्ध प्राथमिकी भी दर्ज कराई जाएगी।
निर्वाचन कार्यालय के सूत्रों ने बताया कि अगले माह नगर निकाय चुनाव प्रस्तावित है। चुनाव की घोषणा के पूर्व ही आदर्श चुनाव आचार संहिता से लेकर प्रत्याशियों के संबंध में कई तरह के दिशानिर्देश जारी किए गए हैं। इसके तहत चुनाव मैदान में डटे प्रत्याशियों के वोट मांगने के तौर तरीकों पर भी नजर रखने का निर्देश देते हुए कई कार्यों पर पूर्ण रूप से पाबंदी लगा दिया है। आयोग ने प्रत्याशी क्या करेंगे और क्या नहीं करेंगे, इसके लिए भी दिशानिर्देश जारी कर रखा है। इन नियमों की अवहेलना प्रत्याशी को भारी पड़ जाएगी। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि चुनाव के दौरान सभी उम्मीदवारों के लिए समान्य रूप से नियम तय किया है।
इसके तहत वोट मांगने के तौर तरीकों से लेकर माइक आदि के प्रयोग को लेकर दिशा निर्देश दिए गए हैं। इस निर्देश के अनुसार धार्मिक स्थल या इसके इर्द-गिर्द सभा करने की अनुमति नहीं होगी। वोट मांगने के दौरान धर्म या संप्रदाय का नाम लेना भी प्रत्याशियों पर भारी पड़ेगा।आयोग ने भ्रष्ट आचरण को लेकर भी प्रत्याशियों के लिए दिशानिर्देश जारी किया है। आयोग ने किसी भी मतदाता को डराने व धमकाने जैसी शिकायतों के मिलने के बाद त्वरित गति से कार्रवाई करने का निर्देश जारी किया है।
ये भी ध्यान रखें प्रत्याशी ;-
प्रत्याशी इन कार्यों से करेंगे परहेज
* मतदाताओं को रिश्वत एवं किसी भी प्रकार का पारितोषिक देना।
* हाट, बाजार व सार्वजनिक स्थान पर सभा के पूर्व लें अनुमति।
* जाति व सांप्रदायिक भावनाओं की नहीं दे दुहाई।
* ध्वज या झंडा टांगने की लें अनुमति।
* सभा व जुलूस में बाधा पैदा करने की नहीं हो कोशिश।
* मंदिर व मस्जिद के समीप नहीं हो कोई चुनावी कार्यक्रम।
* बूथ के आसपास वोट मांगना नियम की अवहेलना।
* मतदाताओं को बूथ तक नहीं ले जा सकेंगे प्रत्याशी।
* वोट के लिए प्रलोभन देना भी नियम विरुद्ध।
* बूथ के इर्द-गिर्द नहीं लगेंगे झंडा व पोस्टर।
मैं हूँ गोड्डा से अभिषेक राज की खबर