हाई कोर्ट ने CM हेमंत के बयान पर जताई नाराजगी, देवघर में ऑनलाइन दर्शन कराने का आदेश ।
पिछले कुछ दिनों से चर्चाओं में रहने वाले देवघर के भोलेनाथ और उनकी कांवर यात्रा पर अब हाई कोर्ट केस फैसला आ गया है ।हाई कोर्ट में शुक्रवार को श्रावणी मेला 2020 के मामले में सुनवाई हुई। श्रावणी मेला व कांवर यात्रा के मामले में हाई कोर्ट का फैसला आ गया है। कोर्ट के आदेश के अनुसार श्रावणी मेला का आयोजन नहीं होगा। कांवर यात्रा नहीं होगी। हाई कोर्ट ने सावन माह में देवघर मंदिर की पूजा को ऑनलाइन दर्शन कराने के लिए सरकार को आदेश दिया है ,गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे ने श्रावणी मेला और कांवर यात्रा को नियम-शर्तों के साथ चालू करने की अपील की है।
झारखंड सरकार के सचिव अमिताभ कौशल ने अदालत में कहा कि सरकार ने ऐसी किसी भी संस्था या धर्मिक स्थलों को नहीं खोला है, जिससे संक्रमण का खतरा बढ़ रहा हो। इस मसले पर कोर्ट को जानकारी देने के लिए झारखंड सरकार के आपदा सचिव अमिताभ कौशल को अदालत में बुलाया गया था। अदालत इस बात से नाराज है कि जब मामला कोर्ट में लंबित है, तो श्रावणी मेले को लेकर सीएम हेमंत सोरेन को मीडिया में बयान नहीं देना चाहिए।
हाई कोर्ट के आदेश के मुताबिक सावन के पहले दिन से ही बाबाधाम की पूजा का ऑनलाइन दर्शन शुरू हो जाएगा। देवघर में श्रावणी मेला और कांवर यात्रा का आयोजन नहीं होगा। अदालत ने यूपी, बिहार सहित अन्य जगहों पर कांवर यात्रा शुरू नहीं करने का भी हवाला दिया। अदालत ने इसको लेकर सीएम के मीडिया में आये बयान पर नाराजगी जताई और कहा कि कोर्ट की मर्यादा का ख्याल रखा जाना चाहिए। हालांकि कोर्ट ने कुछ दिनों में इस पर विस्तृत आदेश पारित करने को कहा है।